पैन-आधार कार्ड लिंकिंग की समय सीमा 6 महीने बढ़ाई जाए
पैन-आधार कार्ड लिंकिंग की समय सीमा 6 महीने बढ़ाई जाए: पीएम मोदी को पत्र
-पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा अगले 6 महीने तक बढ़ाने का अनुरोध किया
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है।
जानकारी के मुताबिक सरकार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा सकती है। क्योंकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है.
अधीर रंजन चौधरी ने समय सीमा 6 माह और बढ़ाने का अनुरोध किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा अगले 6 महीने तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पीएम से इस प्रक्रिया को फ्री करने की गुहार लगाई है
कांग्रेस सांसद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे अपील करता हूं कि राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने आधार कार्ड को ऑनलाइन पैन कार्ड से लिंक करने की अधिसूचना जारी की है, जिसकी अंतिम तिथि हो चुकी है. 31 मार्च 2023 तय की गई है और 1000 रुपए जुर्माना भी तय किया गया है। देश के भीतरी इलाकों में अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है या बहुत कम है। इस विपदा को अवसर में बदलने के लिए दलालों ने भोले-भाले ग्रामीणों को फीस बताकर रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया है, यह दुखद है।
इस संबंध में, मैं आपसे दृढ़ता से अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग को सभी स्थानीय और उप डाकघरों को सशक्त बनाने के लिए लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने में मदद करने के लिए छह और महीने दें।

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